भूमि (Land) किसे कहते हैं?

भूमि


उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत भूमि की परिभाषा

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(14) में भूमि को परिभाषित किया गया है. भूमि का तात्पर्य अध्याय 7 और 8 और धारा 80, 81 और धारा 136 के सिवाय ऐसी भूमि से है जो कृषि से संबद्ध प्रयोजनों के लिए धृत या अध्यासित हो.

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 4(14) में भूमि कि जो परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत क्या भूमि में केवल ‘कृषि भूमि’ शामिल है?

राजस्व संहिता की धारा 4(14) में भूमि का आशय कृषि भूमि से ही है. अर्थात, ऐसी भूमि जिस पर मानव श्रम व कौशल द्वारा कृषि अथवा उससे संबंधित अन्य गतिविधियां संपादित की जाती है .राजस्व संहिता की धारा 80 के अंतर्गत किसी भूमि को गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित किया जाता है और यदि ऐसी घोषणा पश्चात धारा 82 के अंतर्गत घोषणा निरस्त नहीं की जाती है तो ऐसी भूमि धारा 4(14) से अच्छादित नहीं मानी जाती है.

जलीय क्षेत्र को भूमि की परिभाषा में शामिल नहीं की जाती है परंतु यदि उसमें जलीय फसल यथा सिंघाड़ा व अन्य, उगाई जाती है अथवा मछली पालन किया जाता है तो ऐसी जलीय क्षेत्र भी भूमि की परिभाषा में शामिल होती हैं.

दूसरे शब्दों में, जिस भूमि को कृषि हेतु ,बाग हेतु, मत्स्य पालन हेतु, कुक्कुट पालन, पशु पालन ,खलिहान, उपले पाथने आदि हेतु प्रयोग किया जाता है तो ऐसा क्षेत्र भूमि की परिभाषा में शामिल माने जाएंगे.

भू- धारक (Land holder) किसे कहते हैं?

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 4(15) के अनुसार भू -धारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे लगान देय हो या देय होती यदि कोई स्पष्ट या विवक्षित संविदा न होती.

अर्थात,भू -धारक वह व्यक्ति होता है जिसे भूमि के धारण करने के बदले लगान देना होता है. इस धारा के अंतर्गत आसामी भी भू -धारक की श्रेणी में शामिल है. अपनी जमीन को पट्टे पर उठाने वाला कोई संक्रमणीय भूमिधर अथवा ग्राम पंचायत भी भू -धारक की श्रेणी में शामिल माने जाएंगे.

क्या विदेशी व्यक्ति भू -धारक हो सकते हैं?

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 90 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों से भिन्न किसी व्यक्ति को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भूमि अर्जित करने से वर्जित किया गया है परंतु यदि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेते हैं तो वह भू -धारक हो सकते हैं. परंतु यदि कोई संपत्ति धारा 4(14) के अंतर्गत भूमि नहीं है तो उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होंगे तथा भारतीय नागरिक से भिन्न व्यक्ति ऐसी संपत्ति धारित कर सकते हैं.









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