उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 220
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 220 यह शक्ति प्रदान करता है कि कोई राजस्व अधिकारी ऐसे लोक सेवक के साथ, जिन्हें इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए यदि आवश्यक है तो ,किसी भी समय किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है
परंतु सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भूमि अथवा इमारत में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रवेश नहीं कर सकता है (नियम 189).
इसके अतिरिक्त(1) निवास गृह का कोई बाहरी दरवाजा इस संहिता के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी राजस्व अधिकारी द्वारा तोड़कर खोला नहीं जाएगा जब तक की ऐसा निवास गृह किसी व्यतिक्रमी (defaulter ) के अधिभोग में न हो और वह सम्यक चेतावनी के बावजूद ऐसे दरवाजे को खोलने से इनकार कर रहा हो .(2)जहां निवास गृह में कोई कमरा किसी ऐसी महिला के अधिभोग में हो जो स्थानीय रीति के अनुसार लोगों के सामने न आती हो तो संबंधित राजस्व अधिकारी उक्त कमरे में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्याहृत (liberty to withdraw)की स्वतंत्रता देगा(नियम190).