Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024 (DTVSV)

Introduction:

In line with the Union Budget 2024-25 announcement, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) has introduced the Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024, aimed at reducing litigation and resolving pending income tax disputes. The scheme, set to come into effect on October 1, 2024, offers taxpayers an opportunity to settle their tax disputes by paying reduced amounts.



Key features of Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024:

  1. Distinction between New and Old Appellants: The scheme provides a unique advantage to new appellants, allowing them to settle disputes by paying a lesser amount than the old appellants. This tiered approach motivates taxpayers to resolve their disputes promptly.
  2. Benefit of Early Declaration: Taxpayers who file their declarations on or before December 31, 2024, are eligible for further reductions in settlement amounts compared to those who file later. This incentivizes early participation in the scheme, reducing the backlog of cases.
  3. Forms for Different Stages of the Scheme: The scheme involves four distinct forms for different procedural requirements:
    • Form-1: For filing the declaration and undertaking by the taxpayer.
    • Form-2: For issuing the certificate by the designated authority.
    • Form-3: For the declarant to provide intimation of payment.
    • Form-4: For the designated authority to issue the final settlement order.
    Taxpayers must file Form-1 separately for each dispute. However, in cases where both the appellant and the income-tax authority have appealed the same order, a single Form-1 suffices.
  4. Electronic Filing: Forms 1 and 3 must be filed electronically through the Income Tax Department’s e-filing portal (www.incometax.gov.in), making the process streamlined and accessible.
  5. Proof of Withdrawal: Taxpayers must furnish proof of withdrawal of their appeals, applications, writ petitions, or claims along with the intimation of payment (Form-3) to the designated authority.

Detailed provisions of Direct Tax Vivad Se Vishwas (DTVSV) Scheme, 2024 :

For a comprehensive understanding of the scheme, taxpayers should refer to sections 88 to 99 of the Finance (No. 2) Act, 2024, alongside the Direct Tax Vivad Se Vishwas Rules, 2024. These sections provide in-depth insights into the legal framework and eligibility criteria.

Impact on litigation management:

This scheme marks yet another effort by the government to tackle tax-related disputes, offering a faster resolution mechanism. The DTVSV Scheme, 2024, will help clear the backlog of cases in various appellate forums, bringing much-needed relief to both taxpayers and the Income Tax Department.



प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024

परिचय:

केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना (DTVSV), 2024 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य लंबित आयकर विवादों को हल करना और मुकदमेबाजी को कम करना है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी और करदाताओं को विवादों का निपटान करने का अवसर प्रदान करती है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 की मुख्य विशेषताएं :

  1. नए और पुराने अपीलकर्ताओं में अंतर: योजना नए अपीलकर्ताओं को कम राशि का भुगतान करके विवादों का निपटान करने का एक अनूठा लाभ प्रदान करती है, जबकि पुराने अपीलकर्ताओं के लिए भुगतान की राशि अधिक होती है। यह संरचना करदाताओं को जल्द से जल्द अपने विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित करती है।
  2. जल्द घोषणा करने का लाभ: जो करदाता 31 दिसंबर 2024 तक अपनी घोषणा दर्ज कराते हैं, उन्हें उसके बाद घोषणा करने वालों की तुलना में कम राशि का भुगतान करना होगा। यह करदाताओं को समय पर योजना में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।
  3. विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित फॉर्म: योजना में विभिन्न प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए चार अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं:
    • फॉर्म-1: घोषणा और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए।
    • फॉर्म-2: अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए।
    • फॉर्म-3: भुगतान की सूचना देने के लिए।
    • फॉर्म-4: अधिकृत अधिकारी द्वारा कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए।
    करदाताओं को प्रत्येक विवाद के लिए अलग-अलग फॉर्म-1 दाखिल करना होगा। हालांकि, यदि अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकरण दोनों ने एक ही आदेश के खिलाफ अपील की है, तो एक ही फॉर्म-1 दाखिल किया जा सकता है।
  4. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग: करदाता फॉर्म-1 और फॉर्म-3 को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल और सुलभ हो जाती है।
  5. अपील वापसी का प्रमाण: करदाताओं को अपने अपील, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावा वापस लेने का प्रमाण पत्र, भुगतान की सूचना (फॉर्म-3) के साथ अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (DTVSV) योजना, 2024 के विस्तृत प्रावधान:

योजना के विस्तृत प्रावधानों के लिए, करदाताओं को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 की धारा 88 से 99 और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2024 को संदर्भित करना चाहिए। इन धाराओं में कानूनी ढांचे और पात्रता मानदंडों के बारे में गहराई से जानकारी दी गई है।

विवाद समाधान में योजना का प्रभाव:

यह योजना सरकार की मुकदमेबाजी प्रबंधन की दिशा में एक और प्रयास है। DTVSV योजना, 2024, विभिन्न अपीलीय मंचों में लंबित मामलों का तेजी से निपटान करेगी, जिससे करदाताओं और आयकर विभाग दोनों को राहत मिलेगी।



PIB







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