इलेक्ट्रिक वाहन वित्तीय प्रोत्साहन योजना

इलेक्ट्रिक वाहन

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इलेक्ट्रिक वाहन वित्तीय प्रोत्साहन योजना का परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहित करने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना पेश की है, जिसे “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022” के नाम से जाना जाता है। यह नीति 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना, और राज्य को ईवी हब के रूप में स्थापित करना है।

Electric Vehicle Financial Incentive scheme

इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को क्रय सब्सिडी

इलेक्ट्रिक वाहन क्रेताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों में से एक क्रय सब्सिडी है। इस सब्सिडी योजना के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को प्रारंभिक (अर्ली बर्ड) प्रोत्साहन के रूप में क्रय सब्सिडी प्रदान की जाती है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  1. पोर्टल सुविधा: इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए “उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in)” विकसित किया गया है। क्रेता इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  2. व्यक्तिगत क्रेता: व्यक्तिगत क्रेताओं को यह सब्सिडी केवल एक बार ही अनुमन्य होगी, और यह सब्सिडी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर प्राप्त की जा सकती है।
  3. एग्रीग्रेटर्स/फ्लीट ऑपरेटर: एग्रीग्रेटर्स या फ्लीट ऑपरेटर को अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर और पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के लिए सब्सिडी अनुमन्य होगी।
  4. एक बार अनुमन्यता: योजना के प्रभावी अवधि में किसी भी क्रेता को केवल एक बार ही क्रय सब्सिडी प्राप्त करने की अनुमन्यता है।
  5. प्रतिपूर्ति: यह सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी, जिसे डीलर द्वारा सत्यापन के बाद सीधे क्रेता के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
  6. बैट्री रहित वाहन पर सब्सिडी: अगर किसी क्रेता ने बैट्री के बिना वाहन खरीदा है, तो उसे अनुमन्य “क्रय सब्सिडी” का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा।

पंजीकरण शुल्क एवं रोड टैक्स में छूट

इस योजना के अंतर्गत, नीति अधिसूचित किये जाने की तिथि 14 अक्टूबर 2022 से तीन वर्षों तक उत्तर प्रदेश राज्य में खरीदे और पंजीकृत किये गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स की छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  1. प्रावधान: वाहन-4.0 सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किये गए हैं, जिससे पंजीकरण के समय यह छूट प्रदान की जा सके।
  2. अवधि: चौथे और पांचवें वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रय किये गये और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी यह छूट 100 प्रतिशत की दर से उपलब्ध होगी।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन वित्तीय प्रोत्साहन योजना राज्य में पर्यावरणीय सुधार और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से न केवल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि इससे प्रदूषण में कमी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार की यह पहल राज्य के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा में कदम है, जो सतत विकास और हरित परिवहन की दिशा में सहायक सिद्ध होगी।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत सब्सिडी हेतु एग्रीगेटर / फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं के आवेदन हेतु पात्रता के लिए अपेक्षित दस्तावेज के लिए दिशा निर्देश / शपथपत्र का प्रारूप




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