क्या गांव सभा संपत्ति को किसी धर्म अथवा समुदाय कि संपत्ति घोषित किया जा सकता है?
खलील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, वाद संख्या:REV/2029/2014/मुरादाबाद मामले में माननीय राजस्व परिषद द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि गांव में स्थित तालाब गांव सभा की एक सामुदायिक संपत्ति होती है जिस पर उस गांव के समस्त व्यक्तियों का समान अधिकार होता है तथा प्रायः इस प्रकार के तालाबों के किनारे /तालाबों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
परंतु, इन कार्यक्रमों के आयोजन मात्र से यह गांव सभा संपत्ति को किसी धर्म अथवा समुदाय की संपत्ति घोषित नहीं की जा सकती है और न ही इसकी नवैयत परिवर्तित की जा सकती है. यदि किसी संस्था द्वारा किसी प्रचलित परंपराओं/ आयोजनों आदि के आधार पर अपने स्तर पर रक्षित अभिलेखों में स्वतः कोई प्रविष्टि कर ली जाती है तो उसे किसी प्रकार की विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती तथा उसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में भी तदनुसार प्रविष्टि किए जाने का कोई विधिक आधार नहीं है.